प्रवासियों को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन करने के निर्देश
पाली, 15 मई। जिला कलक्टर अंश दीप ने जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों को बाहर से आने वाले प्रवासियों को अनिवार्य रूप से क्वारंटीन करने के निर्देश दिए है।
जिला कलक्टर ने कहा कि जिले में हाल ही आए अथवा आने वाले प्रवासियों के लिए राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज आॅर्डिनेंस 2020 के अन्तर्गत अनिवार्य क्वारनटीन किया जाना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार होम क्वारंटीन व्यव्स्था को सुचारू रूप से क्रियान्वित करते हुए उपखण्ड, ग्राम पंचायत, वार्ड स्तरीय क्वारेंटाईन समितियों का गठन कर इनकी बैठक आहुत करे। बैठक में क्वारेंटाइन सेंटर चिन्हित कर की गई कार्यवाही से कलक्टर कार्यालय को अवगत कराया जाए।