जिले में खाद्यान्न सहायता के लिए प्रवासी व्यक्तियों एव ंविशेष श्रेणी के परिवारों का सर्वे करवाये जाने तथा फार्म संख्या 4 में दर्ज सूचना में आधार एवं जनआधार की प्रविष्टि 25 मई से पूर्व की जायेगी। जिला कलक्टर अंश दीप ने समस्त उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, नगर पालिका के अधिशाषी अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों को छोडकर जिले में सभी प्रवासी व्यक्तियों जिनमें दूसरे राज्यों से आए जिले के निवासी व दूसरे राज्यों के लोग जो जिले में फंसे हुए है तथा विशेष श्रेणी के परिवारों का सर्वे करने के साथ ही यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन प्रवासियों की सूची में उनके द्वारा भरे गए फार्म संख्या 4 के आधार पर जिले में उपलब्ध है उनका दुबारा सर्वे नहीं करना है लेकिन उनके रेकर्ड में आधार व जनआधार की प्रविष्टि 25 मई से पूर्व की जानी हैं। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग के निर्देशानुसार प्रवासी एवं विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में जो निर्देश दिए गए हैं उसे अनुसार अपने-अपने क्षेत्र में कार्यवाही की जाए। जिन प्रवासियों की सूचना फार्म 4 के आधार पर उपलब्ध हैं उनका पुनः सर्वे किए जाने की आवश्यकता नहीं हैं केवल उनके डाटा बेस में आधार व जनआधार नम्बर दर्ज किए जाए। शेष प्रवासियों तथा 37 विशेष श्रेणी के परिवारों के सर्वे के लिए जन आधार के डेटाबेस को काम में लिया जायेगा। जनआधार के डेटाबेस में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों को छोड़कर शेष सभी परिवारों का डेटा जनआधार डेटाबेस से डाउनलोड किया जा सकता हैं। अन्य राज्यों के निवासी प्रवासी जो राज्य के उद्योग धन्धों में कार्यरत हैं उनका पंजीयन जनआधार में नहीं होने की स्थिति में ऐसे प्रवासियों की सूचना सर्वे के दौरान आधार नम्बर के आधार पर मोबाईल ऐप में दर्ज कर प्राप्त की जायेगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में सर्वे आपदा प्रबन्धन के लिए गठित ग्राम पंचायत समिति कोरग्रुप एव ंबीएलओ के द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। शहरी क्षेत्र में यह कार्य नगरीय निकायों एव ंबीएलओ के द्वारा संयुक्त रूप् से किया जायेगा। प्रवासी तथा विशेष श्रेणी के परिवार मोबाईल ऐप व ई-मित्र पर जाकर स्वयं भी अपना पंजीयन करवा सकते हैं। सर्वे के दौरान सभी प्रवासियों व विशेष श्रेणी के नागरिकों से उनके व्यवसाय एवं आजीविका की सूचना विशेष रूप से प्राप्त की जाए। मोबाईल ऐप व ई-मित्र पर इस संबंध में प्रावधान उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य विभाग के निर्देशानुसार फार्म सं. 4 के आधार पर जिले में पहले से ही उपलब्ध सूचियो ंमें आधार एवं जनआधार नम्बर दर्ज करने की कार्यवाही 25 मई तक आवश्यक रूप से पूर्ण की जानी हैं।रिकार्ड में आधार व जनआधार नम्बर दर्ज करते हुए जिले की उचित मूल्य दुकानों के साथ मेपिंग कर दुकानदार लाभार्थियों की संख्या जिला रसद अधिकारी कार्यालय को अविलम्ब अवगत करावें ताकि सूचना खाद्य विभाग को भिजवाई जा सकेें। सूचना भिजवाने के पश्चात् ही खाद्यान वितरण के लिए गेंहू का आवंटन संभव हो सकेगा। उन्होंने बताया कि खाद्य विभाग के निर्देशानुसार प्रवासियों व विशेष श्रेणी के परिवारों के सर्वे के लिए मोबाईल एप व ई-मित्र पर पंजीयन की सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवा दी जाएगी। मोबाईल एप व ई मित्र पर पेज तैयार होने तक सर्वे कार्य में विलम्ब न हो इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्मिकों से सर्वे प्रारंभ करवाएं व सूचनाएं संकलित करवाने तथा मोबाइल एप व ईमित्र पर पंजीयन सुविधा उपलब्ध होते हुए संकलित सूचनाओं की प्रविष्ठि करवाना सुनिश्चित करें। -----------