कर्फ्यू जोन में नियम शर्तो के आधार पर कुछ ढील दी
पाली 16 मई। जिला प्रशासन ने पाली शहर के मंडिया रोड स्थित औधोगिक इकाइयों को कर्फ्यू जोन में नियम शर्तो के आधार पर कुछ ढील दी गई है। जिससे अब पुन: पूर्व की भांति उत्पादन शुरू होने के साथ ही मजदूरो को रोजगार मिल सकेगा।
जिला मजिस्ट्रेट अंश दीप ने बताया कि मंडिया रोड में वस्त्र प्रंसस्करण की इकाईया स्थापित है जहा औधोगिक क्षैत्र में कोई रहवासी इलाका नही है। इस इलाके मेे लगे कर्फ्यू में औधोगिक ईकाइयो के संचालन में सुबह सात से शाम सात बजे तक नियम शर्तो के आधार पर छूट प्रदान की गई है। जिसके तहत इस इलाके में मोडिफाईड लोकडाउन के तहत समय समय पर अद्यतन आदेशो की पालना सुनिश्चित की जाएगी। छूट के तहत रीको औधोगिक क्षैत्र मंडिया रोड में आवागमन सिर्फ कवाड सर्कल -मंडिया बाईपास रोड से ही होगा ।
इन नियमो का करना होगा पालन ...
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सभी औधोगिक ईकाइयो द्वारा अपनी प्रक्रिया के लिए जल की आपूर्ति क्षेत्र के निकट स्थित मल -जल संयत्र से उपचारित जल से की जाएगी, औधोगिक क्षैत्र में गुटखा, तम्बाकू, आदि पर सख्त प्रतिबंध रहेगा,तथा सार्वजनिक थूकना जुर्माने से दण्डनीय होगा,फैक्टी कार्मिको एवं श्रमिको के लिए चेहरे पर मास्क अनिवार्य होगा, मास्क नही होने पर गमछे का का उपयोग कर सकेंगे , इन ईकाइयो में प्रवेश करने वाले समस्त वाहन व मशीनरी को स्प्रे के माध्यम से कीटाणुरहित किया जाएगा ,कार्यस्थल पर पारियो के बीच तथा लंच ब्रेक में चिकित्सा विभाग के निर्देशानुसार सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जाएगी, कार्यस्थल पर पर्याप्त मात्रा में हेण्डवास व सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। जिसका पालन औधोगिक ईकाइयो के मालिको को करना होगा।