आपसी सहमति से दस उद्यमों के प्रकरण निस्तारित हुए, एक अवार्ड जारी
जयपुर। उद्योग आयुक्त अवधि की बैंक ब्याज दर की 3 मुक्तानन्द अग्रवाल की अध्यक्षता में गुणा दर से ब्याज का भुगतान बुधवार को राजस्थान सूक्ष्म एवं करना होता है। लघु उद्यम सुविधा परिषद की __उद्योग आयुक्त मुक्तानन्द बैठक में प्रदेश के 10 लघु उद्योगों अग्नवालकी अध्यक्षता में आयोजित और भुगतानकर्ताओं के बीच सुविधा परिषद् की बैठक में मैंसर्स आपसी सहमति से भुगतान का पिंकसिटी केमिकल्स जैतपुरा के निर्णय करते हुए लंबे समय से चले आ रहे करने वाले उद्योगों या संस्था को राशि का पक्ष में अवार्ड जारी किया गया। बैठक में 20 लाखों रुपयों के बकाया भुगतान विवादों का भुगतान 45 दिन में किया जाना जरूरी है। प्रकरणों पर सुनवाई की गई। जयपुर, जोधपुर निस्तारण कर बड़ी राहत दी गई है। बैठक में भुगतान नहीं होने की स्थिति में संबंधित और अजमेर विद्युत वितरण निगमों के परिषद के सदस्य राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति पक्ष उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में गठित प्रतिनिधियों को 30 दिन का समय देते हुए के संयोजक एमएस महनोत, अतिरिक्त सूक्ष्म एवं लघु उद्यम सुविधा परिषद में संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए ठोस निदेशक उद्योग अविन्द्र ने भी हिस्सा लियाऑनलाईन वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा संयुक्त निदेशक गौरतलब है कि केन्द्र सरकार के सकते हैं। एमएसएमईडी एक्ट 2006 के व प्रभारी वाई एन माथुर ने सभी 20 प्रकरण एमएसएमईडी एक्ट 2006 के प्रावधानों के प्रावधानों के अनुसार 45 दिन में भुगतान नहीं विस्तार से प्रस्तुत करते हुए प्रावधानों की अनुसार सूक्ष्य एवं लघु उद्योगों से सामान प्राप्त करने वाले पक्ष को मूलधन एवं विलंबित जानकारी दी।